OLD AGE Pension Yojana Details | UTTAR PRADESH OLD AGE PENSION |
भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संयुक्त रुप से वित्त पोषित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना समाज कल्याण विभाग के माध्यम से प्रदेश के वृद्धजनों को पेंशन के रूप में आर्थिक सहायता प्रदान किए जाने के उद्देश्य से वर्ष 1994 से चलाई जा रही है
इस योजना में सभी वृद्धजनों को आर्थिक और सामाजिक जीवन को ऊपर उठाना है और उनको आर्थिक सहायता मुहैया कराना है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना अंतर्गत 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र वाले उन सभी व्यक्तियों को इसके पात्र
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UTTAR PRADESH OLD AGE PENSION
जो BPL सूची 2002 में सम्मिलित हुए हैं इन पात्र वृद्धजनों को ₹300 प्रतिमाह की दर से प्रतिवर्ष दो किस्तों में उनके बैंक खातों के माध्यम से उन्हें प्रदान की जाती है
इस योजना के अंतर्गत प्रदेश में 3825680 वृद्धजनों को योजना की योजना से लाभ दिया जा रहा है
Uttar Pradesh is the largest state and state in all states of the country according to the population. Linking the elderly families below the poverty line to the pension scheme, besides improving their financial condition, will also contribute to the development of the country. Under the new Old Age Pension Scheme-2012, a provision of giving Rs 800 monthly to all 50 lakh financially backward citizens of Uttar Pradesh, who come below the poverty line, has been made by Uttar Pradesh’s Chief Minister Yogi Adityanath.
This scheme is better than the socialist Old Age Pension Scheme, under which the Old Age pension was given 750 rupees. In this new scheme, the pension amount has been increased to 800 rupees along with two wheelers and the owner of the permanent house has been decided to be included. Let’s go through this article so far as to the information of this scheme.
Selection process of old age pension beneficiaries( वृद्धावस्था पेंशन लाभार्थियों की चयन प्रक्रिया )
वृद्धावस्था पेंशन की सभी लाभार्थियों को निम्न प्रक्रिया से गुजरना होगा अगर वह इन सभी प्रक्रियाओं में सफल पाए जाते हैं तब वह वृद्धावस्था पेंशन के लिए पात्र माने जाएंगे
- All beneficiaries will be selected through rural panchayat of rural areas and in urban areas through Deputy District Officer or City Magistrate.
- Proposals sent by the Gram Panchayat will be forwarded to the office of District Social Welfare Officer, through Office of Development Development Officer and the received proposals will be approved after the trial and the amount of pension will be sent to the bank account.
- In order to bring transparency in the implementation of this scheme, verification of beneficiaries of this scheme is done in the year of May and June. After the truth, the beneficiaries of the deceased and ineligible pensioners will be removed from the pension list and in their place new beneficiaries will be selected.
Eligibility for Uttar Pradesh New Old Age Pension Scheme (UTTARPRADESH NAYI OLD AGE PENSION YOJANA KE LIYE PATRTA)
- It is mandatory to be a native of Uttar Pradesh. (उत्तर प्रदेश का नागरिक हो )
- According to the 2011 census it is necessary to name the last BPL list.(2002 की BPL सूची में पात्र व्यक्ति का नाम अवश्य होना चाहिए)
- The applicant should be 60 years of age or above to take advantage of this scheme.(इस योजना का लाभ लेने के लिए उम्मीदवार की आयु 60 वर्ष से अधिक होनी चाहिए)
- With the completion of the norms laid down under the scheme, two-wheeler vehicle and permanent owner of the house will also be eligible to apply for the benefit of the scheme.(इस योजना में लाभ ले रहे व्यक्ति के पास किसी प्रकार की कोई संपत्ति नहीं होनी चाहिए ना ही वह किसी लाभ के पद पर होना चाहिए और उसके पास कोई भी आय का स्रोत नहीं होना चाहिए)
Documents required for the Old Old Forward Pension Scheme (OLD AGE PENSION YOJANA KE LIYE DSTAVEZ)
- आवेदन करता के पास आय का प्रमाण पत्र होना चाहिए
- आवेदन करता के पास आयु प्रमाण पत्र होना चाहिए
- आवेदन करता के पास वोटर आई डी कार्ड होना चाहिए
- आवेदन करता के पास बैंक अकाउंट नंबर होना चाहिए
- आवेदन करता के पास पहचान प्रमाण पत्र होना चाहि
- आवेदन करता के पास आधार कार्ड होना चाहिए
- आवेदन करता के पास दो पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए
How to Apply Old Age Pension
- FIRST STEP – आवेदन करने के लिए इस वेबसाइट को ओपन करें (sspy-up.gov.in/IndexOAP.aspx )
- STEP (2) -वेबसाइट खोलने के बाद अप्लाई के बटन पर क्लिक करें
- STEP (3) -इसके बाद न्यू एंट्री पर क्लिक करें आपके सामने एक और भेद खुल जाएगा जिसमें आपको एक फॉर्म नजर आएगा आपको इस फॉर्म को सफलतापूर्वक भरना है इसमें आपसे जो भी जानकारी मांगी गई है वह आपको सही-सही भरनी है जैसे आपका मोबाइल नंबर आपका खाता संख्या आपका नाम आपका पता आपका आधार नंबर यह सभी जानकारी आप सही-सही भरें और मांगे गए दस्तावेज आप अपलोड करें .
- STEP (4)- फार्म को सफलतापूर्वक भरने के बाद आपको SAVE के बटन पर क्लिक करना है सेव करने के बाद अब आपको फिर से न्यू एंट्री वाले पेज पर जाना है जहां पर आपको Edit Saved Form / Final Submit लिंक पर क्लिक करना है और अपने फार्म को सफलतापूर्वक सबमिट करना है ध्यान रखें की फाइनल सबमिट करने के बाद आपके फॉर्म में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा आपके फार्म में जो भी गलतियां हो आप फाइनल सबमिट करने से पहले सही कर ले .
- STEP (5) -अब आपका फार्म सफलतापूर्वक भरा गया है आवेदन की स्थिति जानने के लिए आप को होम पेज पर आना है और आने के बाद आपके सामने आवेदन की स्थिति के लिए एक पेज नजर आएगा आपको जिस पर क्लिक करना है और आपको अपना आवेदन क्रमांक मोबाइल नंबर डालकर अपने आवेदन की स्थिति जान लेना है|
Sir haamari kuti abhi tak Nahi aye h hamare pass jameen bhi nahi aabedan bhi de chuke h kehi baar par
Pradhan mantri Awas yojana