Online police complaint process- खोई हुई वस्तुओं की ऑनलाइन f.i.r. कैसे करें

Online police complaint | online Fir Kaise Kare | ऑनलाइन f.i.r. खोई हुई वस्तुओं की 2022

ऑनलाइन f.i.r. करने वालों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक नया पोस्टर जारी कर दिया है जिसके माध्यम से उत्तर प्रदेश निवासी घर बैठे ऑनलाइन एफ आई आर दर्ज करा पाएंगे इसमें शिकायतकर्ता को काफी ज्यादा आसानी होगी और उन्हें पुलिस स्टेशन के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे इस Online FIR प्रक्रिया के माध्यम से आप अपनी खोई हुई वस्तुओं की ऑनलाइन एफ आई आर दर्ज करा सकते हैं |

जैसे अगर आपका कोई डाक्यूमेंट्स या आपके कोई इलेक्ट्रिक उपकरण कहीं पर चोरी हो गए हैं या कहीं पर खो गए हैं तो आप यहां पर उनकी शिकायत बड़ी ही आसानी से दर्ज करा पाएंगे और यह प्रक्रिया पूर्णता ऑनलाइन है तो आप सारी रिपोर्ट की जानकारी आपको ऑनलाइन ही मिलती रहेगी और इसका स्टेटस आप घर बैठे भी कटा कर पाएंगे |

Online police complaint कराने के फायदे ?

ऑनलाइन पुलिस कंप्लेंट कर आने से शिकायत कर्ताओं को काफी ज्यादा फायदा होता है क्योंकि हमें कोई भी वस्तु या दस्तावेज खो जाने के बाद उसकी शिकायत पुलिस को देना अनिवार्य है जिससे हम जब भी उस वस्तु या दस्तावेज को दोबारा प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें उसमें पुलिस कंप्लेंट या एफ आई आर की कॉपी लगानी होती है |

और इसके साथ साथ अगर हमारा कोई भी व्यक्ति उस खोई हुई वस्तु या डाक्यूमेंट्स का गलत प्रयोग करता है तो हम पर उसकी कोई समस्या नहीं आती है और अगर आप का सिम या मोबाइल चोरी हुआ है और आपने उसकी शिकायत दर्ज कराई है तो वह सिम बंद कर दी जाएगी यह साथ ही साथ आपका कोई जरूरी दस्तावेज उसका कोई गलत प्रयोग नहीं कर सकता है इसलिए आप जब भी आपकी कोई वस्तु खो जाती है तो आप उसकी ऑनलाइन शिकायत जरूर कराएं |

Online FIR Kaise kare-ऑनलाइन f.i.r. कंप्लेंट कैसे करें?

  • ऑनलाइन f.i.r. कंप्लेंट करने के लिए सबसे पहले मोबाइल ब्राउजर या कंप्यूटर पर ब्राउजर खोलें
  • और ब्राउज़र में Online FIR सर्च करें
  • सर्च करने के बाद आपके सामने यूपी ऑनलाइन f.i.r. की लिंक दिखाई देगी जो कि आपको नीचे दी गई है |
  • आपको उस पर क्लिक करना है और आप यूपी ऑनलाइन f.i.r. के पोर्टल पर आ जाएंगे >> Online FIR CLICK <<
  • पोर्टल पर आने के बाद आपको एग्जैक्टिंग यूजर न्यू यूजर लिखा आएगा अगर आप नए हैं तो न्यू यूजर पर क्लिक करें और अगर आप पहले से रजिस्टर्ड हैं तो एग्जैक्टिंग यूजर पर क्लिक करें
  • न्यू यूजर पर क्लिक करने के बाद अपनी बेसिक जानकारी भरें और अपने आप को रजिस्टर्ड करें
  • रजिस्टर्ड करने के बाद आपके सामने एक और पेज खुल जाएगा जिसमें आपको पहला ऑप्शन रजिस्टर्ड लॉस्ट रिपोर्ट लिखा आएगा दूसरे ऑप्शन में  रजिस्टर्ड रिपोर्ट आप चेक कर सकते हैं
  • आप रिपोर्ट दर्ज करने के लिए रजिस्टर्ड लॉस्ट रिपोर्ट पर क्लिक करें और अपनी शिकायत दर्ज करें
  • सफलतापूर्वक शिकायत दर्ज करने के बाद आपको प्रिंट शिकायत का ऑप्शन मिल जाएगा और साथ में इसका पीडीएफ आपके ईमेल आईडी पर भेज दिया जाएगा इसके बाद आप व्यू रजिस्टर्ड रिपोर्ट पर क्लिक करके अपनी शिकायत की स्थिति का पता कर सकते हैं और साथ ही साथ आप अपनी शिकायत की स्थिति भी जान सकते हैं

अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि ऑनलाइन f.i.r. कैसे करना है तो आप वीडियो के माध्यम से भी ऑनलाइन एफ आई आर दर्ज करा सकते हैं

Online Fir?

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इस आर्टिकल को अंत तक पढ़ने के लिए धन्यवाद…

Posted by Jha

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